विपणन निरीक्षक दरियाबाद के खिलाफ हुआ मुकदमा दर्ज
दरियाबाद-बाराबंकी। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के निर्देश के बाद भी दरियाबाद स्थित विपणन केंद्र का चार्ज न लेने वाले विपणन निरीक्षक के विरुद्ध मुकदमा न दर्ज होने की खबर मीडिया में आने के बाद दरियाबाद पुलिस ने आनन-फानन में मुकदमा दर्ज करने की खानापूर्ति सोमवार को कर दी।
मंगलवार को दरियाबाद स्थित विपणन विभाग के क्रय केंद्र प्रभारी को जांच के दौरान मौके पर ना मिलने तथा खरीद में अनियमितता पाए जाने के बाद ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने उनके निलंबन के लिए उच्चाधिकारियों को लिखा था। जिसके बाद अधिकारियों ने दरियाबाद केंद्र प्रभारी को मुख्यालय संबद्ध करके कुर्सी के विपणन निरीक्षक आलोक श्रीवास्तव को दरियाबाद का चार्ज लेने का निर्देश दिया था लेकिन शनिवार तक उन्होंने चार्ज नहीं लिया। यही नहीं शनिवार को क्रय केंद्र पहुंचे विधायक सतीश शर्मा व ज्वाइंट मजिस्ट्रेट दिव्यांशु पटेल द्वारा जानकारी लेने पर आलोक श्रीवास्तव ने चार्ज न लेने की बात कही थी जिसके बाद विधायक और ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने आलोक श्रीवास्तव के विरुद्ध कोविड-19 के साथ ही आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए थे। इस मामले की तहरीर भी राजस्व निरीक्षक रामदेव शुक्ला द्वारा स्थानीय थाने पर दी गई थी लेकिन इसके बावजूद श्रीवास्तव के विरुद्ध मुकदमा दरियाबाद थाने में नहीं दर्ज हो सका था। पुलिस प्रशासन ने सोमवार को मुकदमा दर्ज करने की खानापूर्ति करते हुए आवश्यक वस्तु अधिनियम को दरकिनार कर उच्चाधिकारियों से अपमानजनक वार्ता करने, महामारी जैसे रोग फैलाने तथा धारा 144 का उल्लंघन करने के लिए लगने वाली धारा 188 के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया। इस संबंध में दरियाबाद कोतवाली निरीक्षक सुमित श्रीवास्तव ने बताया कि राजस्व निरीक्षक द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
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